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आर टी आई एक्ट के अनुसार थर्ड पार्टी इनफार्मेशन या जानकारी क्या होता है?
Kunal Garg
6:35 pm
सुचना का अधिकार के तहत हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर वह जानकारी आर टी आई एक्ट 2005 की धारा 8 के तहत हो या अगर वह थर्ड पार्टी इनफार्मेशन या जानकारी हो तो हम वह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह थर्ड पार्टी इनफार्मेशन या तृतीय पक्ष जानकारी क्या है उसकी हम बात करेंगे।
यदि आपकी आर टी आई के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया गया आवेदन इस वजह से खारिज कर दिया गया हो की मांगी गयी सुचना "थर्ड पार्टी इनफार्मेशन" है तो आपके मन में ज़रूर आया होगा की यह थर्ड पार्टी इनफार्मेशन या तृतीय पार्टी जानकारी क्या है?
थर्ड पार्टी इनफार्मेशन क्या है: साधारणता, तीसरी पार्टी की जानकारी वह जानकारी होती है जो जानकारी आवेदक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो, अर्थात तृतीय पक्ष। इस से यह तो सुनिश्चित होता है की, यदि मांगी गई जानकारी अगर सिर्फ आपसे सम्बंधित है तो आपका आरटीआई आवेदन तीसरे पक्ष की सूचना के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
थर्ड पार्टी कौन होता है: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एन) के अनुसार सुचना मांगने वाले प्रार्थी के अतिरिक्त बाकी सभी व्यक्ति थर्ड पार्टी होते हैं।
क्या कहता है आर टी आई एक्ट, 2005: आर टी आई अधिनियम की धारा 11 थर्ड पार्टी से जुड़े कई प्रावधान हैं। जो सुनिश्चित करते हैं की यदि कोई तृतीय पक्ष से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन आता है तो जन सुचना अधिकारी को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
थर्ड पार्टी इनफार्मेशन के आधार पर आवेदन खारिज हो सकता है या नहीं: यह बात प्रत्येक केस के तथ्यों पर निर्भर करती है जबकि यह सही है की थर्ड पार्टी इनफार्मेशन के आधार पर सुचना प्राप्त करने के लिए दिया गया आवेदन खारिज किया जा सकता है। लेकिन जन सुचना अधिकारी धारा 11 के तहत दिए गए प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।
आप क्या कर सकते हैं: यदि आपका आवेदन इस वजह से खारिज किया जाता है की मांगी गयी सुचना "थर्ड पार्टी इनफार्मेशन" है तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे में आर टी आई की अपील डाल सकते हैं या उस थर्ड पार्टी अर्थात जिस व्यक्ति से सम्बंधित वह जानकारी है उसकी सहमती से आप वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि जन सुचना अधिकारी बिना धारा 11 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही आवेदन "थर्ड पार्टी इनफार्मेशन" होने के आधार पर खारिज कर देता है तो यह बात भी आप अपनी अपील में रख सकते हैं।
आप क्या कर सकते हैं: यदि आपका आवेदन इस वजह से खारिज किया जाता है की मांगी गयी सुचना "थर्ड पार्टी इनफार्मेशन" है तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे में आर टी आई की अपील डाल सकते हैं या उस थर्ड पार्टी अर्थात जिस व्यक्ति से सम्बंधित वह जानकारी है उसकी सहमती से आप वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि जन सुचना अधिकारी बिना धारा 11 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही आवेदन "थर्ड पार्टी इनफार्मेशन" होने के आधार पर खारिज कर देता है तो यह बात भी आप अपनी अपील में रख सकते हैं।