आर टी आई (RTI) से जुडी कुछ आवश्यक जानकारी ज़रूर पढ़ें
Kunal Garg
7:06 pm
क्या आप जानते हैं सुचना का अधिकार जिसे आर टी आई (RTI) भी कहते हैं वह क्या है? और यह हमें क्या क्या अधिकार देता है? आर टी आई (RTI) से जुडी कुछ आवश्यक जानकारी ज़रूर पढ़ें।
सुचना का अधिकार (RTI) क्या है: RTI का मतलब है राईट टू इनफार्मेशन जो हर भारतीय नागरिक को उसके जन्म के साथ मिलता है। यह हर भारतीय का मौलिक अधिकार है जिसके ज़रिये वह कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो किसी भी सरकारी दफ्तर से जुडी हुई हो या फिर किसी ऐसी संस्था से जुडी हुई हो जिसे सरकार चलाती हो या सरकार उसमे पूंजी लगाती हो।
आर टी आई की क्या ज़रूरत है: मान लीजिये, आप किसी काम के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसके लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं लेकिन वहाँ जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होता जबकि आपका काम सही ढंग से नहीं किया जाता। ऐसे में एक छोटी सी आर टी आई की दरखास्त बहुत अच्छा काम कर सकती है। आर टी आई की वजह से उस सरकारी अफसर को जवाब देना पड़ता है और इस से जवाबदेही तय होती है।
कौन कौन आर टी आई लगा सकता है: हर भारतीय नागरिक के पास सुचना का अधिकार है। मतलब, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो वह आर टी आई कानून के तहत जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता।
क्या जानकारी प्राप्त करने की कोई फीस है: आई टी आई की दरखास्त के साथ कुछ फीस अनिवार्य है जो भारत में हर राज्य की अलग अलग है। हालांकि, यह साधारणतया ज्यादातर हर राज्य में 10 रूपये है। जैसे पहले आर टी आई की फीस हरियाणा में 50 रुपये थी जिसे घटा कर 10 रुपये कर दिया गया था। यह फीस नकद, पोस्टल आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिये दी जा सकती है।
आर टी आई के तहत क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है: आर टी आई के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है अगर वह सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत ना आती हो या फिर किसी थर्ड पार्टी से जुडी हुई ना हो। हालांकि, यह प्रत्येक केस के तथ्यों से निर्धारित किया जाता है।
कौन कौन आर टी आई लगा सकता है: हर भारतीय नागरिक के पास सुचना का अधिकार है। मतलब, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो वह आर टी आई कानून के तहत जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता।
क्या जानकारी प्राप्त करने की कोई फीस है: आई टी आई की दरखास्त के साथ कुछ फीस अनिवार्य है जो भारत में हर राज्य की अलग अलग है। हालांकि, यह साधारणतया ज्यादातर हर राज्य में 10 रूपये है। जैसे पहले आर टी आई की फीस हरियाणा में 50 रुपये थी जिसे घटा कर 10 रुपये कर दिया गया था। यह फीस नकद, पोस्टल आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिये दी जा सकती है।
आर टी आई के तहत क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है: आर टी आई के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है अगर वह सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत ना आती हो या फिर किसी थर्ड पार्टी से जुडी हुई ना हो। हालांकि, यह प्रत्येक केस के तथ्यों से निर्धारित किया जाता है।